नए FASTag पास के नियम: सुविधा 15 अगस्त 2025 से शुरू


नई दिल्ली/छत्तीसगढ़:_FASTag पास के नियमों को पहले समझें
एनुअल FASTag पास खरीदने से पहले इसके नियमों को समझना जरूरी है। FASTag पास के नियमों के अनुसार, एक ट्रिप की गणना कैसे की जाती है, यह जानना महत्वपूर्ण है।

यह पास 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा और ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप व NHAI वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।(जानकारी सूत्रों से)
FASTag एनुअल पास लेने से आपकी कार, जीप या वैन राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा से हर बार बिना टोल फीस दिए गुजर सकती है। यह पास एक साल तक या 200 बार यात्रा करने तक काम करता है, जो भी पहले पूरा हो जाए।यह सुविधा 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी।

एक ट्रिप की गणना की गणना कैसे होती है
एक ट्रिप की गणना तब होती है जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं और टोल टैक्स का भुगतान करते हैं।
यदि आप एक ही टोल प्लाजा से दो बार गुजरते हैं, तो यह दो अलग-अलग ट्रिप्स के रूप में गिना जाएगा।
सरकार ने FASTag का नया एनुअल पास लॉन्च किया है, जिससे प्राइवेट वाहन चालक ₹3,000 में एक साल तक 200 ट्रिप बिना टोल फीस के सफर कर सकते हैं।

3,000 में 200 ट्रिप्स का लाभ
यदि आप एनुअल FASTag पास खरीदते हैं, तो आपको ₹3,000 में 200 ट्रिप्स का लाभ मिल सकता है।यह लाभ उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं।

अब इसका निष्कर्ष यह है कि
FASTag पास के नियमों को समझना जरूरी है ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। एक ट्रिप की गणना के नियमों को जानने से आप अपने FASTag पास का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं।

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